1. अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे सभी नियमों से अवगत हो कर तदनुसार सावधानीपूर्वक प्रवेश आवेदन-पत्र भरें अधूरे आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
2.महाविद्यालय के नियम एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागूकरने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा सभी नियमों का परिपालन अनिवार्य होगा।
3.प्रवेश के समय मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) अवश्य जमा करें। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी उस विद्यालय से (टी.सी.) अवश्य लायें जहां वे अन्तिम बार संस्थागत छात्र थे।
4. यू.पी. बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में मूल माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जमा करना भी अवश्यक होगा।
5. प्रवेश की पुष्टि के बाद किसी भी समय पता चलने पर कि निरस्त कर दिया जायेगा।
6. प्रवेश के उपरान्त यदि कोई छात्र/छात्रा अपना प्रवेश किसी कारण निरस्त कराना चाहता है तो ऐसी दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।
7. प्रवेश सम्बंधी नियम के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
8. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा । साक्षात्कार हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राप्तांक के श्रेष्ठता क्रम में बुलाया जायेगा । उक्त श्रेष्ठता सूचि में नाम होने का यह कदापि अर्थ नहीं होगा कि छात्र प्रवेश हेतु अर्ह हैं।
9. इण्टरमीडिएट की परीक्षा व्यवसायिक वर्ग से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूचि सैद्धान्तिक (Theory) विषयों के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होगी, इसमें प्रायोगिक (Practical) अंक सम्मिलित नहीं होंगे। | 10. अल्पसंख्यक (मुस्लिम) अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश हेतु नियमानुसार सीटें आरक्षित हैं।
11. प्रवेश के लिये उन्हीं छात्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होनें अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये तीन बार से अधिक का समय नहीं लिया हो । अन्तराल की दशा में एक वर्ष पर 5 प्रतिशत दो वर्षों पर 7 प्रतिशत एवं तीन वर्षों पर 10 प्रतिशत कटौती के उपरान्त मेरिट तैयार किया जायेगा।
बी.काम.प्रथम वर्ष
1. बी.काम. भाग एक में निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश, मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा।
2. व्याख्यान का वही माध्यम होगा, जो दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय में है।
3. प्रवेश के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने माध्यमिक या समकक्ष (इण्टरमीडिएट) की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए तीन बार से अधिक का समय न लिया हो।
4. कालेज विवरणिका के अनुसार अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में जमा किया गया प्रवेश आवेदन-पत्र शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
5. बी.काम, भाग एक के लिए फार्म कालेज काउन्टर से नकद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है।
6. प्रवेश फार्म पूर्ण रूप से पूरित कर निर्धारित अन्तिम तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर दें।
7. आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात्आ वेदन पत्र कालेज काउन्टर पर 100/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जा सकता है।
8. किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. सभी विद्यार्थियों का प्रवेश अस्थायी है। यदि बाद में पाया गया कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उस का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों के
लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश होगा, किन्तु महाविद्यालय बिना कोई कारण बताये हुये किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
11. कोई भी अभ्यर्थी अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता।
12. महाविद्यालय में सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश अस्थायी होगा । प्रवेश की तिथि से चार माह के भीतर महाविद्यालय द्वारा अस्थायी प्रवेश निरस्त भी किया जा सकता है।
13. कोई भी संस्थागत छात्र महाविद्यालय में सम्बन्धित सत्र में 30 जून तक ही बोनाफाइड छात्र माना जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में उसकी परीक्षा समाप्त होने तक वह छात्र माना जा सकता है।
प्रवेश हेतु फार्म प्राप्त करने व कार्यालय में फार्म जमा करने, मेरिट लिस्ट निर्गत होने और प्रवेश की तिथि से सम्बन्धित समस्त जानकारी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी एवं समाचार-पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी । उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म धारण करना आवश्यक है। यूनिफार्म का प्रारूप एवं रूपरेखा महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें।
शीतकाल में उपरोक्त यूनिफार्म के साथ डार्क मैरून स्वेटर/कार्डिगन या ब्लेजर पहनना होगा।
महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं को प्रांगण में मोबाइल का प्रयोग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा । मोबाइल का प्रयोग करते/पाये जाने पर उसे जब्त कर लिया जायेगा व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
1. भूतपूर्व छात्र/छात्रा महाविद्यालय के छात्र नहीं हैं।
2. महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है।
3. सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश तिथि को ही कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र भर कर जमा कर दें और परिचय-पत्र कार्यालय से एक सप्ताह बाद प्राप्त कर लें।
4. परिचय पत्र के बिना महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। परिचय-पत्र की मांग या चेकिंग किसी भी समय की जा सकती है।
5. परिचय पत्र न होने पर छात्र/छात्रा महाविद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र या सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेगा।
6. परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में महाविद्यालय कार्यालय में रू. 50.00 जमा करने पर दूसरा परिचय-पत्र बन सकेगा । किन्तु दूसरा परिचय-पत्र भी खो जाने की स्थिति में एफिडेविट देने और रू. 100.00 दण्ड शुल्क जमा करने पर ही नया परिचय-पत्र बन सकेगा।
1. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा की गतिविधियों पर ध्यान रखने और अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक नियन्ता समिति (प्राक्टोरियल बोर्ड) गठित है। महाविद्यालय का अनुशासन प्रत्येक छात्र/छात्रा पर लागू होगा । महाविद्यालय प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा करता है कि वह महाविद्यालय में और बाहर उच्चस्तरीय अनुशासन प्रदर्शित करें । महाविद्यालय में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे शान्तिपूर्वक सुलझाया न जा सके।
2. नियन्ता समिति द्वारा दी गयी सूचनाओं और निर्देशों का पालन सभी विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय के अनुशासनिक नियम निम्नलिखित हैं :
(क) यदि कोई अपने साथ महाविद्यालय के प्रांगण में तुरन्त महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
(ख) महाविद्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
(ग) महाविद्यालय में किसी छात्र/छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
(घ) जब कक्षाएं चल रही हो, बरामदें में शान्ति बनाये रखें।
(ङ) महाविद्यालय की सम्पत्ति आपकी अपनी सम्पत्ति है उसे नुकसान न पहुँचायें । दीवारों और फर्नीचरों पर लिख कर गन्दा न करें।
(च) महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग निषिद्ध है।
(छ) परिसर में पान, तम्बाकू, सिगरेट इत्यादि का प्रयोग निषिद्ध है।
(ज) नियन्ता एवं प्राचार्य की राय में यदि छात्र/छात्रा द्वारा किसी प्रकार का अनुचित एवं आवांछित व्यवहार पाया जाता है या उसके उक्त कृत्य से विद्यालय के सम्मान को धक्का लगता है तो उचित कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी छात्र/छात्रा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया जा सकता है। (क) चेतावनी (ख) निलम्बन (सस्पेंशन) (ग) निष्कासन (एक्सपल्शन) (घ) निस्सारण (रेस्टीकेशन)
5. उपरोक्त दण्ड अनुशासनहीनता की प्रकृति और गम्भीरता के अनुसार उसी क्रम से दिये जायेंगे।
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धी नियम
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 4236/2014 वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में दिनांक 05-02-2014 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्रांक दी.द.उ.गो.वि.वि./सम्बद्धता/2014/165 दिनांक 24/2/2014 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कक्षा में दिये हुए व्याख्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जायेगा । न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन होना है इसलिये छात्र/छात्रा के अभिभावकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पाल्यों की महाविद्यालय में उपस्थिति पर ध्यान रखें ताकि उपस्थिति के अभाव में उन्हें परीक्षा से वंचित न होना पड़े।
आदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रवेश-पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
जब भी साईकिल/स्कूटर/मोटरसाईकिल महाविद्यालय में लायें इसकी जिम्मेदारी साईकिल स्टैण्ड पर नियुक्त व्यक्ति को अवश्य सौंप दें तथा टोकन प्राप्त कर लें । टोकन गायब होने की स्थिति में मुख्य नियन्ता को इस सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र देना होगा । सम्बन्धित छात्र/छात्रा को वाहन जांच के उपरान्त ही दिया जायेगा । प्रत्येक छात्र/छात्रा से आशा की जाती है कि वे अपने वाहनों में मजबूत तालों का प्रयोग करें।